Bhu Naksha UP - उत्तर प्रदेश भू-नक्शा (जमीन का नक्शा)

उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि संबंधी पारदर्शिता और नागरिकों की सुविधा के लिए, भूलेख और भू-नक्शा (जमीन का नक्शा) को ऑनलाइन उपलब्ध कराया है। अब लोग घर बैठे ही अपनी जमीन का नक्शा देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं।

यह सेवा उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा संचालित भू-नक्शा पोर्टल (upbhunaksha.gov.in) के माध्यम से उपलब्ध है।

उत्तर प्रदेश भू-नक्शा ऑनलाइन देखने की प्रक्रिया

अगर आप उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन का डिजिटल नक्शा देखना चाहते हैं, तो निम्नलिखित स्टेप्स का पालन करें:

  • सबसे पहले उत्तर प्रदेश भू-नक्शा पोर्टल http://upbhunaksha.gov.in पर जाएं।
  • वेबसाइट खुलने के बाद आपको राज्य, जिला, तहसील और गाँव का चयन करना होगा।
  • जैसे ही आप सही जिला, तहसील और गाँव चुनेंगे, संबंधित क्षेत्र का नक्शा लोड हो जाएगा।
Bhu Naksha UP
  • अब प्लॉट (खसरा) नंबर दर्ज करें या नक्शे में दिए गए भूखंडों पर क्लिक करें।
  • चुने गए प्लॉट की जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी।
  • भूखंड का पूरा नक्शा और उसकी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी।
  • अगर आप इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो "Map Report" विकल्प पर क्लिक करें।
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भू-नक्शा देखने और डाउनलोड करने की सेवा पूरी तरह से निशुल्क है।

भू-नक्शा क्या होता है?

भू-नक्शा एक आधिकारिक दस्तावेज है जिसमें किसी विशेष भूमि के सीमांकन, प्लॉट संख्या (खसरा नंबर), और भूखंड का विवरण दिया जाता है। यह सरकारी रजिस्टर में दर्ज होता है और विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है।

भू-नक्शा के उपयोग

  • भूमि स्वामित्व प्रमाण
  • जमीन खरीद-फरोख्त
  • भूमि विवाद निपटान
  • कृषि योजनाओं में आवेदन
  • ऋण प्राप्त करने के लिए
  • सरकारी योजनाओं में भूमि सत्यापन

भू-नक्शा में उपलब्ध जानकारी

  • खाता नंबर: मालिक की भूमि का सरकारी रिकॉर्ड और पहचान संख्या।
  • प्लॉट नंबर: भूमि का विशिष्ट खसरा नंबर और भूखंड की पहचान।
  • कुल क्षेत्रफल: भूमि का आकार और माप (हेक्टेयर या एकड़ में)।
  • मालिक का नाम: वर्तमान भूमि स्वामी का पूरा नाम और विवरण।
  • संरक्षक का नाम: पिता या पति का नाम (यदि लागू हो)।
  • निवास स्थान: मालिक का वर्तमान पता और निवास का विवरण।

महत्वपूर्ण सूचना - भू-नक्शा को आधिकारिक प्रमाण नहीं माना जाता, यह केवल सूचना के लिए है। किसी कानूनी प्रक्रिया में उपयोग करने के लिए संबंधित तहसील कार्यालय से प्रमाणित प्रति प्राप्त करनी होगी।